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उत्तर प्रदेश

घरेलू गैस से छोटे सिलेंडरों में रिफलिंग का खुलासा, दुकानदार पर एफआईआर

बहराइच ब्यूरो 24 सितंबर। जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने शिवपुर क्षेत्र के इमामगंज बाजार स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग किए जाने का मामला पकड़ा।

घरेलू गैस से छोटे सिलेंडरों में रिफलिंग का खुलासा, दुकानदार पर एफआईआर

 

 

 

बहराइच ब्यूरो 24 सितंबर। जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने शिवपुर क्षेत्र के इमामगंज बाजार स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग किए जाने का मामला पकड़ा। जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि मंगलवार को पूर्ति निरीक्षक नवाबगंज, शिवपुर एवं बलहा तथा आपूर्ति लिपिक तहसील नानपारा की संयुक्त टीम ने पुलिस चौकी बरदहा के निकट इमामगंज बाजार स्थित परी जनरल स्टोर एवं गिफ्ट सेंटर पर छापेमारी की। जांच के दौरान दुकान संचालक विजय कुमार पुत्र राम सरन द्वारा 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू गैस सिलेंडर में रेग्यूलेटर पाइप लगाकर रिफलिंग मशीन के माध्यम से पांच किलोग्राम क्षमता वाले छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। मौके से एचपी कंपनी का एक खाली घरेलू गैस सिलेंडर, इंडेन कंपनी के दो खाली घरेलू गैस सिलेंडर तथा भारत गैस का एक आधा भरा घरेलू सिलेंडर बरामद हुआ। इसके अलावा गैस रिफलिंग के पांच नाजिल/उपकरण, पांच किलोग्राम क्षमता के दो खाली छोटे सिलेंडर तथा वजन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मिला। छापेमारी के दौरान बरामद सामग्री के संबंध में दुकान संचालक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार जांच में दुकान पर नियमों के विपरीत घरेलू गैस का अवैध भंडारण, रिफलिंग एवं बिक्री किए जाने की स्थिति सामने आई, जो एलपीजी कंट्रोल आर्डर-2000 की धारा 4(1) का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी की 23 सितंबर 2026 को प्राप्त अनुमति के क्रम में दुकान संचालक विजय कुमार के विरुद्ध थाना खैरीघाट में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इससे पूर्व गत सप्ताह तहसील महसी के तेजवापुर ब्लाक अंतर्गत ग्रामसभा तारापुर खुर्द (मेटुकहा) निवासी इरसाद पुत्र मैनुद्दीन के विरुद्ध भी उसके मकान में संचालित गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान में घरेलू गैस के अवैध भंडारण एवं बिक्री के मामले में 14 सितंबर को थाना रामगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। डीएसओ नरेन्द्र तिवारी ने आमजन को सचेत करते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने होटल संचालकों, ठेले, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही प्रयोग करने की अपील की। साथ ही गैस चूल्हा रिपेयरिंग का कार्य करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे अपनी दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण अथवा रिफलिंग का कार्य न करें। घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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