भिनगा तहसील सभागार में लगा विधिक जागरूकता शिविर, लोगों को बताया निःशुल्क कानूनी मदद का अधिकार
श्रावस्ती 05 सितंबर 2026 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश पर और माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमित प्रजापति के निर्देशन में तथा सचिव श्रीमती अनुप्रिया के मार्गदर्शन में आज तहसील सभागार भिनगा में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

भिनगा तहसील सभागार में लगा विधिक जागरूकता शिविर, लोगों को बताया निःशुल्क कानूनी मदद का अधिकार
श्रावस्ती 05 सितंबर 2026 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश पर और माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमित प्रजापति के निर्देशन में तथा सचिव श्रीमती अनुप्रिया के मार्गदर्शन में आज तहसील सभागार भिनगा में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत (12 सितंबर 2026), मध्यस्थता अभियान 3.0 और सुलभ न्याय व्यवस्था के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में सचिव महोदया ने उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता अभियान 3.0, महिला एवं बाल संरक्षण, समान वेतन, लैंगिक समानता, महिला कल्याण, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा से संरक्षण, नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
शिविर का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पैनल लॉयर श्री अशोक कुमार शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से *निःशुल्क अधिवक्ता और विधिक सहायता* उपलब्ध कराई जाती है।
इसी क्रम में अपराह्न 3:30 बजे सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्राम कक्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता और मध्यस्थता अभियान 3.0 को लेकर एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। जिसमें पराविधिक स्वयंसेवकों को लोक अदालत के प्रचार-प्रसार और मध्यस्थ अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
तहसीलदार भिनगा सौरभ सिंह, अधिवक्तागण विष्णु दत्त अस्थाना, ओम प्रकाश पाण्डेय, राजेन्द्र प्रकाश पाण्डेय, अरविन्द कुमार मिश्रा सहित पीएलवी माला शर्मा, ज्योति गुप्ता, किरन चौरसिया, पवन कुमार वर्मा, अनूप कु




