बहराइच: नानपारा हत्याकांड में दो हत्यारों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना
बहराइच, नानपारा।राकेश टॉकीज के पास धारदार हथियार से युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है

बहराइच: नानपारा हत्याकांड में दो हत्यारों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना
बहराइच, नानपारा।राकेश टॉकीज के पास धारदार हथियार से युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
क्या था मामला –
नानपारा कोतवाली क्षेत्र के बावर्ची टोला निवासी शेबू पुत्र कलीम उल्लाह ने तहरीर दी थी कि राकेश टॉकीज के पास अज्ञात बदमाशों ने शेखू अहमद पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। गले और शरीर पर गंभीर चोटों के चलते उपचार के दौरान शेखू की मौत हो गई थी।
इस मामले में तत्कालीन विवेचक शमशेर बहादुर सिंह ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बावर्ची टोला वार्ड-7 निवासी नौशाद उर्फ शालू पुत्र अकबर अली और गुलफाम उर्फ छोटू पुत्र मोहम्मद अकरम के खिलाफ धारा 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई
डीजीपी के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एसपी के निर्देशन में थाना नानपारा (मु.अ.सं. 716/2022 धारा 302/34 भादवि) में दर्ज इस केस की मॉनिटरिंग सेल, थाना प्रभारी नानपारा और अभियोजक राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई।




