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उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 24,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 24,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री बृजेश यादव (न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच) द्वारा दोषी अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण-* दिनांक 23.12.2021 को वादिनी(पीडिता) मुकदमा द्वारा थाना विशेश्वरगंज पुलिस को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 22.12.2021 को समय करीब 07 बजे मेरे घर पर कोई नही था। सब लोग बाहर गये, मै अपने घर में अकेली थी। तभी मेरे गांव का कासिम पुत्र आशिक मेरे घर में घुस आया और मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती गलत कार्य किया, शोर मचाने पर मेरा मुंह दबा दिया तथा धमकी देने लगा कि शोर मचाओगी तो जान मार देंगे। उसी समय मेरे चाचा आ गये और टार्च जलाये जिसकी रोशनी पड़ने पर वह घर से भाग गया। जिसके संबंध में थाना विशेश्वरगंज में अभियुक्त कासिम उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 306/2021 धारा 376, 452, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री जयहरी मिश्रा द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 25.01.2022 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 16.05.2022 को विरचित किया गया।

 

दोषसिद्धि का विवरण-* *श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ* के आदेश के क्रम एवं *पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय �

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