उत्तर प्रदेश

पॉक्सो जागरूकता अभियान में छात्राओं को बताए बाल अधिकार और कानूनी प्रावधान

बहराइच ब्यूरो 29 सितंबर। विशेष पॉक्सो जागरूकता अभियान के तहत तारा महिला इंटर कॉलेज, बहराइच में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के दौरान छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 के प्रावधानों एवं इसके कानूनी परिणामों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

पॉक्सो जागरूकता अभियान में छात्राओं को बताए बाल अधिकार और कानूनी प्रावधान

 

 

बहराइच ब्यूरो 29 सितंबर। विशेष पॉक्सो जागरूकता अभियान के तहत तारा महिला इंटर कॉलेज, बहराइच में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के दौरान छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 के प्रावधानों एवं इसके कानूनी परिणामों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव विनोद कुमार यादव के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या अंजू उपाध्याय सहित शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रिषभ पाठक ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य, बालिकाओं के अधिकार तथा लैंगिक अपराधों से सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को बताया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार, छेड़छाड़ अथवा अन्य आपत्तिजनक घटना को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार यादव ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों को उनके अधिकारों और कानून की जानकारी देने के साथ उनके साथ सहज एवं मित्रवत व्यवहार करें तथा उनके लिए पर्याप्त समय निकालें। उन्होंने बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर समझाने तथा किसी भी असहज स्थिति में खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि संकट की स्थिति में सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल कल्याण समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ली जा सकती है। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, किसी भी प्रकार के अपराध या अनुचित व्यवहार की सूचना तत्काल देने तथा कानून द्वारा उपलब्ध संरक्षण एवं सहायता सेवाओं का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

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