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उत्तर प्रदेश

मार-पीट करने वाले अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 6,500-6,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

* ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

*मार-पीट करने वाले अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 6,500-6,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

 

धनीराम यादव ब्यूरो संचालक उजाला हिंद समाच

 

* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

* माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी कविता निगम (न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच)द्वारा दोषी अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

 

*घटना का संक्षिप्त विवरण-* दिनांक 30.06.2004 को वादी मुकदमा द्वारा थाना दरगाह शरीफ पुलिस को लिखित सूचना दी गई कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की जमीन पर जबरदस्ती मडहा रखा जा रहा था मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी पक्ष को भद्दी-भद्धी गाली देते हुए लाठी डन्डे मारे-पीटे, जिससे शरीर में चोटे आयी। जिसके संबंध में थाना दरगाह शरीफ में अभियुक्तगण गीले उर्फ मिट्ठू, पवन, बबलू, सुमिरता उर्फ बुधना उर्फ कृष्णावती उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 453/2004 धारा 323, 504, 308 आईपीसी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 तौहीद आलम द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 10.08.2004 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 07.02.2006 को विरचित किया गया।

 

*दोषसिद्धि का विवरण-* *श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ* के आदेश के क्रम एवं *पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी कविता निगम (न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न�

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