Welcome to Ujala Hind   Click to listen highlighted text! Welcome to Ujala Hind
उत्तर प्रदेश

गोंडा:मुकदमा जिताने का झांसा देकर यौन शोषण कर, गर्भपात कराया, DIG के निर्देश पर अधिवक्ता समेत परिवार पर केस

गोंडा में एक महिला ने मुकदमा जिताने का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला डीआईजी के निर्देश पर करनैलगंज कोतवाली में दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गोंडा:मुकदमा जिताने का झांसा देकर यौन शोषण कर, गर्भपात कराया, DIG के निर्देश पर अधिवक्ता समेत परिवार पर केस

 

उजाला हिन्द न्यूज चैनल से सह संपादक रविन्द्र कुमार कि रिपोर्ट

 

 

गोंडा में एक महिला ने मुकदमा जिताने का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला डीआईजी के निर्देश पर करनैलगंज कोतवाली में दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

 

पीड़िता गुरुवार दोपहर डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला से मिली और पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद शाम करीब 5 बजे करनैलगंज कोतवाली में मामला दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक रोहित रणवीर को सौंपी गई।

 

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता का अपने पति से तलाक का मुकदमा श्रावस्ती की फैमिली कोर्ट में लंबित है। इसी दौरान उसकी मुलाकात श्रावस्ती के अकबरपुर सेमरा निवासी अधिवक्ता मनोज वर्मा से हुई। महिला का आरोप है कि अधिवक्ता ने मुकदमा जिताने का भरोसा देकर नजदीकियां बढ़ाईं और बाद में बहाने से बहराइच ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए।

 

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि गर्भवती होने पर आरोपी ने जबरन गर्भपात की दवा खिलाई। साथ ही उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल कर रुपये भी वसूले।

 

पीड़िता का आरोप है कि जब वह शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंची तो अधिवक्ता और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और अभद्रता की। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद उसने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई।

 

पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच जारी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी और उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Click to listen highlighted text!