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उत्तर प्रदेश

थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच – “वारिस पंजाब दे” संगठन का संक्रिय सदस्य गिरफ्तार – आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल व नगदी बरामद

थानाः- रुपईडीहा        श्रीमान पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा श्री चित्रांशु गौतम के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम को मिली सफलता

थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

– “वारिस पंजाब दे” संगठन का संक्रिय सदस्य गिरफ्तार

– आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल व नगदी बरामद

 

उजाला हिंद समाचार

 

थानाः- रुपईडीहा

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा श्री चित्रांशु गौतम के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम को मिली सफलता ।

 

• संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.07.2026 को भारत-नेपाल सीमा चेक पोस्ट पर अवैध रूप से“वारिस पंजाब दे” संगठन के सक्रिय सदस्य विक्रमजीत व अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लों स्थानीय निवासियों की मदद से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे । इस दौरान रूपईडीहा पुलिस एवं एसएसबी (SSB) की संयुक्त टीम द्वारा वारिस पंजाब दे संगठन के सदस्य विक्रमजीत, अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लों तथा सीमा पार कराने में अहम भूमिका निभाने वाले तीन अन्य स्थानीय नागरिकों दिलीप पाठक, राहुल व सुरेश को गिरफ्तार किया गया था । तत्पश्चात् विभिन्न भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई जाँच व पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि “वारिस पंजाब दे” संगठन के सक्रिय सदस्य जोगा सिंह (पुत्र अर्जन सिंह, निवासी- आयशर एजेंसी नंदपुर सोनवाल, लुधियाना; हाल पता- ग्राम मोनापर जब्ती हेमेपाशा हरगोविंदराय, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत) ने संगठन के अन्य सदस्यों तथा सीमावर्ती उक्त स्थानीय लोगों की मदद से अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह को बिना वीजा भारत में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की थी । जिसके संबंध में थाना रूपईडीहा पर मु०अ०सं० 188/2026 धारा 319(2)/318(4)/333/336/340(2)/61(2) BNS व धारा 21 आप्रवास एवं विदेशी अधिनियम पंज�

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